Gurugram Bans Drones, Crackers, and Kites Amid Security Alert : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक सख्त फैसला लेते हुए शहर में कई हवाई और पटाखों से जुड़ी गतिविधियों पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
क्यों लिया गया ये फैसला?
जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार, I.A.S. द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंग और चाइनीज माइक्रो लाइट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, शादियों और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले फायरवर्क्स और पटाखों से डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ता है।
किन चीजों पर Ban लगाया गया है?
इस दौरान गुरुग्राम की सीमा में निम्नलिखित चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
English | Hindi (हिन्दी) |
---|---|
Drone | ड्रोन |
Micro Light Aircraft and Gliders | माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर्स |
Hot Air Balloon | हॉट एयर बलून |
Kites | पतंग |
Chinese Micro Lights | चाइनीज़ माइक्रो लाइट्स |
Fireworks and Crackers | पटाखे |
क्या होता है इस बैन का मतलब?
इस आदेश के लागू होने के बाद, कोई भी आम नागरिक इन चीजों का इस्तेमाल शादी, त्योहार या किसी भी कार्यक्रम में नहीं कर सकेगा। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Public Notice – Urgent Security Alert for Gurugram!
In light of the recent Pahalgam attack (22-04-2025) and rising security concerns, the use of the following is strictly prohibited in Gurugram from 09 May to 07 July 2025 under Section 163 of the Bhartiya Nagrik Suraksha… pic.twitter.com/RtgnTN9Frx
— DC Gurugram (@DC_Gurugram) May 9, 2025
यह प्रतिबंध 9 मई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने इसे सार्वजनिक आदेश घोषित किया है और कहा है कि यह फैसला आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यह आदेश जिला सूचना कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य सरकारी संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा और स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आदेश जिले की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखा जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने आस-पास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। यह कदम आपकी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।