किसानों के लिए बड़ी राहत! अब ‘कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ में 6 महीने तक कर सकेंगे आवेदन – जानिए पूरा प्रोसेस
लखनऊ, 20 मई 2025 – उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अब किसान दुर्घटना के 180 दिन (छह महीने) के अंदर तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह समय-सीमा कम थी, जिससे कई पीड़ित परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: किसानों को मिलेगा बड़ा मुआवज़ा
राज्य सरकार की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर विकलांगता (जैसे दोनों हाथ, पैर या आंखों की क्षति) हो जाती है, तो ₹5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी।
वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर भी किसान को ₹1.25 लाख से ₹2.5 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी।
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कौन उठा सकता है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ?
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम राजस्व विभाग की किसान रजिस्टर में पहले से दर्ज है। यदि दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता किसान के परिवार के सदस्य के साथ हुई है, तब भी वे पात्र माने जाएंगे, बशर्ते संबंधित दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना पहले से 2019 में लागू है और अब इसे और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों को नई गाइडलाइन भेजी गई है।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना:आवेदन कैसे करें?
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन अब दुर्घटना की तारीख से छह महीने के भीतर करना होगा। आवेदनकर्ता को संबंधित जिले के तहसील या जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ उसे मृतक या पीड़ित का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मृत्यु प्रमाणपत्र (या मेडिकल रिपोर्ट), और किसान रजिस्टर की प्रति जमा करनी होगी। आवेदन तभी वैध माना जाएगा जब सभी दस्तावेज़ पूरी तरह सही हों और समय पर जमा किए जाएं।
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राज्य सरकार ने सभी किसानों से अपील की है कि यदि किसी परिवार में ऐसा कोई हादसा हुआ हो तो वे समय रहते आवेदन करें ताकि सरकारी सहायता का लाभ मिल सके। योजना से जुड़े सभी निर्देश जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं।